चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) और उसके क्षेत्रीय केंद्रों में माहवारी की छुट्टी की अनुमति दी गई है। पीयू के डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन (डीयूआई) की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक, छात्राओं को प्रति माह केवल एक छुट्टी और प्रति सेमेस्टर अधिकतम चार दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके लिए भी उन्हें आवेदन करना होगा।
डीयूआई द्वारा जारी आदेश के अनुसार, माहवारी अवकाश के नियम और शर्तें आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर से लागू होंगी। यह सर्कुलर पीयू के सभी विभागों/संस्थानों/केंद्रों/क्षेत्रीय केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के अध्यक्षों, निदेशकों, समन्वयकों को भेजा गया है। नियम एवं शर्तों के अनुसार माह में एक दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें शिक्षण कम से कम 15 दिन का हो। प्रति सेमेस्टर अधिकतम चार दिन की छुट्टी दी जा सकती है।
परीक्षा के दौरान किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। अनुरोध पर विभागीय कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र भरकर अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। अवकाश केवल अध्यक्ष/निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। छुट्टी का लाभ उठाने के लिए छात्र को स्व-प्रमाणन देना होगा। साथ ही, छात्र को अपनी अनुपस्थिति के पांच कार्य दिवसों के भीतर छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (पीयूसीएससी) के अध्यक्ष जतिंदर सिंह ने पीयू प्रशासन के समक्ष सत्र 2023-24 में मासिक धर्म अवकाश का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद कुलपति प्रो. रेनू विग उत्पाद डीयूआई रुमिना सेठी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई।