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जेल में बंद विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की सुविधा दें सरकारें, हाईकोर्ट का आदेश

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में बंद विदेशी कैदियों को लेकर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ तीनों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने महीने में एक बार उनके परिजनों से कॉल या वीडियो कॉल की सुविधा को लेकर 2 मई तक नीति बनाने पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी लोग जो जेल में हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं। उन्हें भी उनके परिजनों से संपर्क करने का अधिकार है। फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से वे अपने परिजनों से बात कर सकें। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है कि कम से कम महीने में एक बार उनको इसका अवसर दिया जाए।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया बीते दिनों लुधियाना सेंट्रल जेल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्हें वहां एक केन्या का नागरिक मिला, उसने बताया कि वह गिरफ्तारी के बाद अब तक अपने परिजनों से बात नहीं कर पाया है। जस्टिस संधावालिया ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया।

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