पंजाब सरकार का विज्ञापन दिखाना पड़ा महंगा, प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज
चंडीगढ़: आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पटियाला पुलिस ने मीडिया सर्टीफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी), पटियाला की सिफ़ारिशों पर प्राइम सिनेमा के मालिक/ प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने मंगलवार को बताया कि उनके कार्यालय को एक सूचना के अधिकार कार्यकर्ता की तरफ से छह अप्रैल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि राज्य भर के सिनेमाघरों में पंजाब सरकार के लोगो और मुख्यमंत्री, पंजाब की मौजूदगी वाले प्रचार वीडियो इश्तिहार के तौर पर दिखाये जा रहे हैं। इस शिकायत का तुरंत नोटिस लेते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पटियाला के जिला उपायुक्त (जिसके अधिकार क्षेत्र में प्राइम सिनेमा, राजपुरा पड़ता है), सचिव लोक संपर्क विभाग, पंजाब सरकार (जो पंजाब सरकार के सभी इश्तिहारों के लिये अलग- अलग एजेंसियों को रिलीज़ आर्डर जारी करते हैं) के अलावा राज्य के सभी उपायुक्तों सह जिला चुनाव अधिकारियों से किसी भी सिनेमाघर में ऐसे सरकारी इश्तिहारों के प्रसारण की स्थिति का पता लगाने के लिये रिपोर्ट माँगी गयी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्राइम सिनेमा, राजपुरा के प्रबंधक परमजीत सिंह को छह अप्रैल को पटियाला के चुनाव अधिकारी ने नोटिस जारी किया और साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से उक्त सिनेमा का दौरा किया गया। सिनेमाघर में इश्तिहारों के प्रसारण से सम्बन्धित मामला होने के कारण इसको एमसीएमसी पटियाला के सामने रखा गया। एमसीएमसी पटियाला की सिफ़ारिशों के अनुसार, पटियाला पुलिस की तरफ से आठ अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 177 के अंतर्गत प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के प्रतिनिधियों/ प्रबंधक/ इंचार्ज के खि़लाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत पर्चा दर्ज किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उनके दफ़्तर की तरफ से चुनाव आयोग को आगे कार्यवाही के लिये रिपोर्ट भेज दी गयी है। उन्होंने कहा कि बाकी 22 जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य के किसी अन्य हिस्से से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।