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पंजाब में 4 सैनिकों की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, सोते समय जवानों पर चलाई थी गोलियां

बठिंडा: बठिंडा में एक साल पहले 12 अप्रैल 2023 को उच्च सुरक्षा वाली बठिंडा छावनी में अपने चार साथियों की गोली मारकर हत्या करने वाले सैनिक को सेना के जनरल कोर्ट मार्शल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। आरोपी देसाई मोहन और मरने वाले दूसरे चार जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के जवान थे।

आरोपी देसाई मोहन ने अपने चार साथियों की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद सैन्य छावनी की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गईं और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई। सेना और पुलिस ने घटना की संयुक्त जांच शुरू कर दी थी।

बठिंडा पुलिस ने मौके से 19 चले हुए कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी देसाई मोहन को हत्या के साथ-साथ हथियार और गोलियां चुराने का भी दोषी पाया गया। इस मामले की जनवरी से लगातार कर्नल एस दुसरेजा के नेतृत्व में जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) द्वारा सुनवाई की जा रही थी। आर्मी एक्ट 1925 के तहत 4 सैन्यकर्मियों की हत्या का मामला सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया गया, अब आरोपी देसाई मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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